PM Kisan Samman Nidhi Yojana: अब 6000 रुपये के साथ किसानों को 3000 का पेंशन भी मिलेगा

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से सालाना 6000 रुपये पाने वाले किसानों के लिए औक एक अच्छी खबर है. अब किसानों की आर्थिक मदद के लिए और उनके बुढ़ापे में भी आर्थिक मदद के लिए सरकार ने पेंशन की सुविधा पीएम किसान मानधन योजना (PM kasan maandhan pension scheme) भी शुरू की है. इसके तहत किसानों को 3000 रुपये तक की पेंशन मिलेगी. अगर आप पीएम किसान निधि योजना से जुड़े हैं तो पीएम किसान मानधन पेंशन योजना के लिए आपको किसी कागजात की जरूरत नहीं होगी. आपका डायरेक् रजिस्ट्रेशन पीएम किसान मानधन स्कीम में भी हो जाएगा.

 

क्या है किसान मानधन पेंशन योजना
पीएम किसान मानधन योजना की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. यानी सरकार ने किसानों के बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की है. इस स्कीम में 18 साल से 40 साल तक का कोई भी किसान निवेश कर सकता है. इस योजना के तहत किसानों को 3000 रुपये तक की मासिक पेंशन मिलती है.

 

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1 मानधन योजना के लिए ये कागजात हैं जरूरी 1. आधार कार्ड 2. पहचान पत्र 3. आयु प्रमाण पत्र 4. आय प्रमाण पत्र 5. खेत की खसरा खतौनी 6. बैंक खाते की पासबुक 7. मोबाइल नंबर 8. पासपोर्ट साइज फोटो
1.1 योजना में फैमिली पेंशन का भी है प्रावधान पीएम किसान मानधन योजना के रजिस्‍टर्ड किसान को उम्र के हिसाब से प्रति माह निवेश करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये महीने या 36,000 रुपये सालाना गारंटीड पेंशन की सुविधा मिलेगी. इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक हर महीने निवेश करना होगा. इस योजना में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. खाताधारक की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन मिलेगी. बता दें कि इस योजना में फैमिली पेंशन में सिर्फ पति/पत्‍नी ही शामिल हैं.

मानधन योजना के लिए ये कागजात हैं जरूरी
1.
आधार कार्ड
2.
पहचान पत्र
3.
आयु प्रमाण पत्र
4.
आय प्रमाण पत्र
5.
खेत की खसरा खतौनी
6.
बैंक खाते की पासबुक
7.
मोबाइल नंबर
8.
पासपोर्ट साइज फोटो 

 

योजना में फैमिली पेंशन का भी है प्रावधान
पीएम किसान मानधन योजना के रजिस्टर्ड किसान को उम्र के हिसाब से प्रति माह निवेश करने पर 60 की उम्र के बाद  3000 रुपये महीने या 36,000 रुपये सालाना गारंटीड पेंशन की सुविधा मिलेगी. इसके लिए किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक हर महीने निवेश करना होगा. इस योजना में फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है. खाताधारक की मौत हो जाने पर उसके जीवनसाथी को 50 फीसदी पेंशन
मिलेगी. बता दें कि इस योजना में फैमिली पेंशन में सिर्फ पति/पत्नी ही शामिल हैं.

 

 

पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को कैसे होगा फायदा
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार पात्र किसानों को हर साल 2000 रुपये की 3 किस्त यानी 6000 रुपये की आर्थिक मदद देती है. ये रकम किसान के खाते में सीधा जारी की जाती है. इसके खाताधारक अगर पेंशन स्कीम पीएम किसान मानधन में भाग लेते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा. साथ ही अगर किसान ये विकल्प चुनें तो पेंशन स्कीम में हर महीने कटने वाला कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं 3 किस्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा. यानी, इसके लिए पीएम किसान खाताधारक को जेब से पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे.

 

सवाल नंबर एक: कौन ले सकता है लाभ?

पीएम किसान के तहत केवल उन्हीं किसानों को इसका फायदा मिलता है, जिनके कृषि योग्य खेती हो। अगर कोई इनकम टैक्स देता है तो उसे पीएम किसान सम्मान का लाभ नहीं मिल सकता। वकील, डॉक्टर, सीए आदि भी इस योजना से बाहर हैं।

सवाल नंबर दो: क्या खेत नहीं है तो भी मिलेगा लाभ?

पीएम किसान सम्मान स्कीम का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके नाम पर खेत होगा। यानी कि पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। 

सवाल नंबर 3: पीएम किसान में कैसे करें अप्लाई?

पीएम किसान के लिए अप्लाई करना बेहद आसान है।  इस स्कीम में आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आप पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

सवाल नंबर 4: रजिस्ट्रेशन के बाद लिस्ट में कैसे देखें नाम ?

ऑनलाइन या किसी भी तरीके से आप योजना के तहत रजिस्टर्ड हो चके हैं तो आप पीएम किसान लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसके होमपेज पर आपको Farmers Corner का ऑप्शन दिखाई देगा। इस सेक्शन के भीतर आपको Beneficiaries List के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फिर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव को सेलेक्ट करना होगा।

सवाल नंबर 5: कब-कब आती है पीएम किसान की किस्त?

हर वित्त वर्ष में पहली किस्त के रूप में 2000 रुपये 1 अप्रैल से 31 जुलाई, दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर और तीसरी किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। ये किस्तें किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाती है।

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