बुजुर्गों को मिलेगी 3000 रु महीने की पेंशन: ऐसे करे आवेदन
PM Shram Yogi Maandhan Yojana
पीएम श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार की योजनाओं में से एक है योजना का लाभ लेने के लिए आपको 55 रुपये महीने के जमा करने होते हैं
जब आपकी आयु 60 साल हो जाती है तो आप 3000 रुपये पेंशन ले सकते हैं
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केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए एक योजना की शुरुआत की थी। योजना का नाम है-प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। इस योजना में आप 55 रुपए के निवेश से भी 3 हजार रुपए के पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप 18 साल की उम्र से ही इसे स्कीम में निवेश करते रहें। पेंशन स्कीम होने की वजह से आपको 60 साल की उम्र से 3 हजार रुपए पेंशन के तौर पर मिलने लगेंगे। सवाल है कि अगर 60 साल की उम्र से पहले ही लाभकर्ता की मौत हो जाती है तो निवेश की हुई रकम का क्या होगा। आइए इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं।
कौन कौन लाभ ले सकता है
लाभार्थी की मौत के बाद क्या होगा
किसी लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका जीवनसाथी शेष अवधि के लिए नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकता है। इसके बाद अंशदान की अवधि पूरी होने पर, यानी 60 साल पर, वह 3 हजार रुपए के मासिक पेंशन का हकदार होगा। अगर योगदान नहीं करना चाहते हैं तो नॉमिनी को ब्याज के साथ रकम वापस कर दी जाएगी। ये रकम बैंक के बचत खातों पर लगने वाले ब्याज के आधार पर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कामगारों को बुढ़ापे में सहारा देना है | ताकि असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग भी 60 साल की उम्र पार करने पर अपने जीवन यापन अच्छे से कर सके| वह अपने बुढ़ापे को स्वाभिमान के साथ जी सके| और किसी दूसरे पर निर्भर न रहना पड़े| पेंशन से प्राप्त राशि का प्रयोग वह अपने खाने, पीने, कपड़ो, दवाई, इत्यादि की जरुरी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद पा सकता है|
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको निचे दी गया पात्रता / योग्यता शर्तो की जानकारी अवश्य पढ़ें:
- आवेदक असंगठित क्षेत्रो का कामगार श्रमिक होना चाहिए ।
- आवेदक की मासिक आय 15000 रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आयु: 18 साल से 40 साल तक।
- इनकम टैक्स पयेर्स / कर दाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते।
- आवेदक EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए।
आवेदक के पास आधार कार्ड और सेविंग बैंक अकाउंट या जनधन बैंक अकाउंट (IFSC कोड के साथ) होना आवश्क है।
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